छत्तीसगढ़ - शासन प्रशासन द्वारा जारी क़ृषि मंत्रालय के निर्देश अनुसार अब प्रत्येक व्यक्ति की ग्राम पंचायतवार भौतिक सत्यापन किया जायेगा इसमें मुख्यतः सरपंच सचिव पांच सभी की जवाबदारी दी गयी है कौन पात्र है कौन अपात्र है इसकी जानकारी 26 जनवरी को होने वाले ग्राम सभा मे सरपंच सचिव गाँव वालो के मध्य चर्चा करके छटनी करेंगे तथा जिनका फर्जी पंजीयन हुआ रहेगा उनसे राशि की रिकवरी की जायेगा तथा उन पर दंडात्मक कार्यवाही होंगी । यदि सत्यापन के दौरान अधिकारी पदाधिकारी शासन प्रशासन को गलत जानकारी देती है किसी प्रकार की जानकारी छुपाती है तो ऐसे अधिकारिओ तथा पदाधिकारिओं को उनकी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से अच्छी तरह नहीं निभाने के लिए उन पर भी कठोर और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
शासन के निर्देश अनुसार- विषयांतर्गत समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही सूचनाओं तथा प्राप्त जानकारियों के परिपेक्ष्य में कृषकों का भौतिक सत्यापन करने की आवश्यता हो रही है । चुकि योजनांतर्गत पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग 40 लाख है , इसलिये आवश्यक होगा कि वृहद स्तर पर अभियान चलाकर कृषकों का भौतिक सत्यापन किया जाये । अतः सभी जिले निम्न प्रक्रिया का पालन करें
प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में संबंधित ग्राम एवं आश्रित ग्राम के कृषक जो योजनांतर्गत पंजीकृत है तथा लाभान्वित हो रहे हैं , उनकी सूची अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाये । ग्रामवार सूची का परीक्षण सरपंच , उपसरपंच एवं ग्रामवासियों से कराया जाये । इसमें किसान मित्रों का भी सहयोग लिया जाये ।
इस प्रकार सत्यापन उपरान्त 26 जनवरी को होने वाले ग्राम सभा से पात्र व अपात्र कृषकों की सूची अनुमोदित कराया जाये ।
यदि कृषक अपात्र पाये जाते है तो नियमानुसार कार्यवाही करें तथा आवश्यकतानुसार रिकवरी की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें । अतः उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही कर इस संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
रिपोर्टर क्रांति से गोपी की रिपोर्ट