बसना- अग्रसेन भवन के पास शहर बसना में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मीना बाजार संचालन किये जाने का मामला सामने आया है।
बता दें कि आवेदक सुनील चन्द्रवंशी उत्सव इंटरप्राईजेस बिलासपुर के आवेदन पर नियम व शर्तों के तहत् अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना के द्वारा दिनांक 05 मई 2024 से 25 मई 2024 तक झूला, मारूति सर्कस, मीना बाजार लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। आवेदक के निवेदन पर गर्मियों की छुट्टी ,लोगों की रूचि व अत्यधिक भीड़ को देखते हुए आगामी 20 जून 2024 तक एस डी एम के द्वारा अनुमति प्रदान किया गया है। जबकि 28 मई को 2024 को नगर पंचायत बसना के प्रथम नागरिक गजेन्द्र साहू आम जनता की सुरक्षा व हित को ध्यान में रखते हुए मीना बाजार संचालन बंद किये जाने एस डी एम को पत्र लिखकर निवेदन किया था। नगर पंचायत के सी एम ओ सूरज सिदार द्वारा भी एस डी एम को मीना बाजार बंद किये जाने संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 30 मई 2024 को भेजकर अवगत कराया गया है लेकिन एस डी एम के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष के जनहितकारी मांगों की अवहेलना करते हुए मीना बाजार संचालन करने की अनुमति प्रदान किया जाना संदेह के दायरे में आता है ?
* मीना बाजार संचालन हेतु नियम व शर्तें -
उल्लेखनीय है कि झूला, मारूति सर्कस, मीना बाजार संचालन हेतु सुरक्षा, अग्नि शमन यंत्र की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग तथा सहायता केन्द्र पृथक से स्थल व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित है। मीना बाजार प्रारंभ करने के पूर्व विधिवत स्थल का बीमा किया जाना आवश्यक है। वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था, यातायात बाधित न हो। विद्युत व्यवस्था, प्रदर्शन स्थल पर पेयजल, प्रकाश की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सहित उपकरण, मशीन का फिटनेस चेक निरंतर करना होगा। मीना बाजार में किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार मीना बाजार प्रबंधक की होगी एवं क्षति पूर्ति राशि देनी होगी।आपातकालीन द्वार की व्यवस्था, संबंधित अन्य विभागों से भी अनुमति आवश्यक है।इन सभी नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में एस डी एम द्वारा दी गई अनुमति स्वत: निरस्त मानी जायेगी।
गौरतलब है कि इन सभी नियमों का पालन मीना बाजार संचालक के द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग , पुलिस विभाग तथा सहायता केन्द्र की किसी भी प्रकार से व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती। मीना बाजार स्थल का अनुमति लेने के पूर्व बीमा (इंश्योरेंस) कराना आवश्यक है परन्तु बीमा है कहां ,ये बहुत ही बड़ा सवाल है ? सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है गंदगी पसरा हुआ है।
* चाकूबाजी घटना पर मीना बाजार संचालक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई
विगत कुछ दिनों पूर्व मीना बाजार स्थल पर चाकूबाजी की घटना हुई थी, और एक युवक पर सर्जिकल ब्लेड से जानलेवा हमला किया गया था। बसना पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक की धारा 294,307,323 ,34 के तहत् मामला पंजीबद्ध तो किया परंतु मीना बाजार प्रबंधक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ? पिछले वर्ष इसी मीना बाजार संचालन के समय सिलेंडर फटने की घटना हुई थी, जिसकी जांच एवं कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना के द्वारा मीना बाजार संचालित किये जाने का अनुमति प्रदान किया जाना सवालों के घेरे में आता है। मीना बाजार संचालक के द्वारा नियमों को ताक में रखकर शासन-प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर बेखौफ संचालित किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मीना बाजार संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है या नहीं ?
इस संबंध में एस डी एम से संचार के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई परंतु उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।
* मीना बाजार में हमेशा आसामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है।आये दिन मार-पीट होती रहती है। बीते दिनों में एक युवक को चाकू मारकर जानलेवा हमला किया गया था। बसना शहर की आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मीना बाजार बंद किया जाना चाहिये।
गजेन्द्र साहू
अध्यक्ष
नगर पंचायत बसना