जांजगीर-चाम्पा। अंतजार्तीय विवाह करने पर युवक व उसके परिजनों का सामाजिक बहिष्कार करने वाले कुर्मी समाज के 17 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर जल भेज दिया। पुलिस के अनुसार बिर्रा थाना क्षेत्र के प्रार्थी घिवरा निवासी आशीष कुमार कश्यप (26) पिता ईश्वर प्रसाद कश्यप ने ग्राम अरसिया निवासी पूजा साहू पिता संतराम साहू से दिनांक 21 मार्च 2016 को आर्य समाज मंदिर बैजनाथ पारा रायपुर में अंतजार्तीय विवाह किया है।
कुर्मी समाज मल्दा परिक्षेत्र के समाज के मुखिया लोग आवेदक आशीष कुमार कश्यप के माता पिता को यह कहकर कि उनका लड़का साहू समाज में अंतजार्तीय विवाह किया है कहते हुए कुर्मी समाज से सामाजिक बहिष्कार कर दो साल से अलग कर दिये। पूरे परिवार को 50 हजार रुपए जुमार्ना लगाकर समाज से बहिष्कृत कर आम नागरिकों का अधिकार से वंचित कर सामाजिक खान-पान, मौत-मिट्टी, रोजी-मजदूरी, शादी-विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
इससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी ने लिखित शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 385, 147 व धारा 7 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत जुर्म दर्ज किया।
विवेचना के दौरान मल्दा परिक्षेत्र के कुर्मी समाज के पदाधिकारी आरोपी घिवरा निवासी मोतीलाल कश्यप (40) पिता झुमुकलाल कश्यप, गोपाल कश्यप उर्फ रामगोपाल (58) पिता सहसराम कश्यप, पिताम्बर कश्यप (62) पिता झुरू कश्यप, रमेश कश्यप (44) पिता बलराम कश्यप, परस कश्यप (47) पिता बुड़गा कश्यप, बसंतराम कश्यप (40) पिता राधेश्याम कश्यप, मसतराम कश्यप (48) पिता कलीराम कश्यप, रामकिशुन कश्यप (59) पिता विशाल कश्यप, जीतराम कश्यप (43) पिता पदुम कश्यप और जमड़ी निवासी उमेश कश्यप (43) पिता मनीराम कश्यप, कैथा निवासी मटुक कश्यप (54) पिता रामचरण कश्यप, नवागढ़ थाना क्षेत्र के कर्रा निवासी दशरथ कश्यप (17) पिता बंतुलिया कश्यप, डभरा थाना क्षेत्र के देवगांव निवासी भुनेश्वर उर्फ भनेश्वर कश्यप (41) पिता कर्मवीर कश्यप देवगांव, हसौद थाना क्षेत्र के पेण्ड्रा निवासी प्रमोद कश्यप (46) पिता चेतनप्रसाद कश्यप, सेमरिया थाना बिर्रा निवासी लोकनाथ कश्यप (60) पिता बेदराम कश्यप, मल्दा निवासी सुन्दर कश्यप (52) पिता दरसूराम कश्यप और मरघट्टी निवासी नकादाउ कश्यप (56) पिता डहारू कश्यप के खिलाप? अपराध पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान तत्कालीन कुर्मी समाज के 17 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
कुर्मी समाज मल्दा परिक्षेत्र के समाज के मुखिया लोग आवेदक आशीष कुमार कश्यप के माता पिता को यह कहकर कि उनका लड़का साहू समाज में अंतजार्तीय विवाह किया है कहते हुए कुर्मी समाज से सामाजिक बहिष्कार कर दो साल से अलग कर दिये। पूरे परिवार को 50 हजार रुपए जुमार्ना लगाकर समाज से बहिष्कृत कर आम नागरिकों का अधिकार से वंचित कर सामाजिक खान-पान, मौत-मिट्टी, रोजी-मजदूरी, शादी-विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
इससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी ने लिखित शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 385, 147 व धारा 7 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत जुर्म दर्ज किया।
विवेचना के दौरान मल्दा परिक्षेत्र के कुर्मी समाज के पदाधिकारी आरोपी घिवरा निवासी मोतीलाल कश्यप (40) पिता झुमुकलाल कश्यप, गोपाल कश्यप उर्फ रामगोपाल (58) पिता सहसराम कश्यप, पिताम्बर कश्यप (62) पिता झुरू कश्यप, रमेश कश्यप (44) पिता बलराम कश्यप, परस कश्यप (47) पिता बुड़गा कश्यप, बसंतराम कश्यप (40) पिता राधेश्याम कश्यप, मसतराम कश्यप (48) पिता कलीराम कश्यप, रामकिशुन कश्यप (59) पिता विशाल कश्यप, जीतराम कश्यप (43) पिता पदुम कश्यप और जमड़ी निवासी उमेश कश्यप (43) पिता मनीराम कश्यप, कैथा निवासी मटुक कश्यप (54) पिता रामचरण कश्यप, नवागढ़ थाना क्षेत्र के कर्रा निवासी दशरथ कश्यप (17) पिता बंतुलिया कश्यप, डभरा थाना क्षेत्र के देवगांव निवासी भुनेश्वर उर्फ भनेश्वर कश्यप (41) पिता कर्मवीर कश्यप देवगांव, हसौद थाना क्षेत्र के पेण्ड्रा निवासी प्रमोद कश्यप (46) पिता चेतनप्रसाद कश्यप, सेमरिया थाना बिर्रा निवासी लोकनाथ कश्यप (60) पिता बेदराम कश्यप, मल्दा निवासी सुन्दर कश्यप (52) पिता दरसूराम कश्यप और मरघट्टी निवासी नकादाउ कश्यप (56) पिता डहारू कश्यप के खिलाप? अपराध पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान तत्कालीन कुर्मी समाज के 17 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।