नई दिल्ली। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वाहनों के पेपर की वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। मतलब केंद्र सरकार ने एक फरवरी से 31 मई 2020 तक खत्म ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया गया है।
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Tuesday, June 9, 2020

30 सितंबर तक बढ़ाई गई वाहनों के सभी तरह के कागजातों की वैलिडिटी
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सेवक दास दीवान
संपादक, रिपोर्टर क्रांति
प्रदेश कार्यालय - प्रमोद गुरु बालापीर धाम महादेव घाट रायपुर (छ ग)