व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रात: 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगें
अत्यावश्यक सेवा अपने निर्धारित समय तक खुले रहेंगे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
गरियाबंद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतर सिंह डेहरे द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है, जो गरियाबंद जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 17 अगस्त 2020 मध्य रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।ज्ञात है कि गत 17 जून को जारी आदेश के अनुसार गरियाबंद जिले में प्रात: 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकानों व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को संचालन हेतु अनुमति दी गई थी। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्धस्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। जिले के संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच हेतु प्रेषित किया गया है। जिसमें नगर पालिका परिषद गरियाबंद क्षेत्र में 13 पॉजिटीव मरीज पाये जाने के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं मार्गदर्शक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के परिपालन में कोरोना के संक्रमण को रोकने तथा नियंत्रण करने हेतु जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, ऐपिडेमिक एक्ट 1897 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नगर पालिका परिषद गरियाबंद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी किया गया है। जिसके अनुसार 30 जून 2020 की मध्यरात्रि से आगामी आदेश पर्यन्त तक संपूर्ण नगर पालिका परिषद गरियाबंद क्षेत्र के लिये पूर्व में अनुमति प्राप्त सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रात: 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगे। इनमें सब्जी मण्डी, दूध डेयरी, कृषि कार्य से संबंधित समस्त प्रतिष्ठान, होटल जिसमें यात्रियों के रूकने की सुविधाएं हो, रैन बसेरा शामिल है। किराना समान, दूध फल, सब्जी का प्रात: 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होम डिलवरी कर सकेंगे। फल एवं सब्जी ठेले के माध्यम से कालोनियों/मोहल्लों में प्रात: 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक फेरी कर विक्रय कर सकेंगे। अत्यावश्यक सेवा जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसिया, शासकीय/निजी बैंक एवं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग अपने निर्धारित समय पर खुले रहेंगे। समस्त शासकीय/अशाकीय कार्यालय, जल प्रदाय सेवाएं, बैंक, ए.टी.एम. टेलीफोन एक्सचेंज एवं दूरसंचार से संबंधित शासकीय व निजी संस्थान दोनों अपने निर्धारित समय पर संचालित होगी।
किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक/सामाजिक/वैवाहिक कार्यक्रम तथा पार्क, क्लब पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। नगर पालिका परिषद गरियाबंद क्षेत्र के समस्त नागरिक, कार्यालय एवं प्रतिष्ठान उपरोक्त आदेश का पालन करना सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये हैं। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कठोर एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जायेंगी। उपरोक्त निषेधाज्ञा आदेश आगामी आदेश पर्यन्त तक नगर पालिका परिषद गरियाबंद सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में लागू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।