क्राइम मुक्त का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही जिला पुलिस : एस.पी.पटेल
सुनील यादवगरियाबंद। लगातार अपराधों व अपराधियों पर शिकंजा कस रही गरियाबंद पुलिस को फिर बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें तकरीबन कीमती दस लाख रुपए का तेंदुआ खाल को बेचने के फिराक में घुम रहा तस्कर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल से हुई प्रेस वार्ता में बताया गया कि मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पीपरछेड़ी क्षेत्र से एक व्यक्ति जंगली जानवर तेन्दुआ के खाल को बिक्री करने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है और गरियाबंद की ओर जा रहा है । सूचना पर अति.पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर को निर्देशित कर थाना प्रभारी कोतवाली आर.के.साहू के साथ टीम गठीत किया गया जिसमें प्रधान आरक्षक अंगदराव,चूड़ामणी देवता,आरक्षक दीप्तनाथ प्रधान,आरक्षक सुशील पाठक,जय प्रकाश मिश्रा को ग्राम बारूला की ओर रवाना किया गया। मुखबीर से मिले सूचना के अनुसार एक व्यक्ति बारूला नदी के पास जंगली जानवर तेन्दुआ के खाल को बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलाश करते पाया गया। जिसका हुलिया काले रंग का,सफेद कुर्ता, सफेद धोती,सफेद गमछा पहना हुआ था। तत्काल टीम के आरक्षक चूड़ामणी देवता को ग्राहक बनाके संबंधित व्यक्ति के पास भेजा गया। एक लाख रुपए में मौखिक रूप में तेन्दुआ के खाल का सौदा होने पर समान लेकर आता हूं कहकर आरोपी व्यक्ति चला गया। करीब एक घंटा बाद खाली हाथ वापस आया और बयाना के रूप में पचास हजार रुपए की मांग किया। अचानक पचास हजार रुपए नही होने के कारण पास में छूपे सभी टीम के कर्मचारियों सहित घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम रामनाथ नेताम पिता स्व:अघनू राम उम्र 55 वर्ष ग्राम कासरपानी कोचरमुड़ा के आखरीपारा थाना पीपरछेड़ी जिला गरियाबंद का रहने वाला बताया गया । जिससे सघन पूछताछ करने पर संरक्षित वन्य प्राणी तेन्दुवा को पानी में जहर देकर मारना तथा उसके खाल को टंगीया से छिल कर नमक डालकर पेड़ में रखकर सूखाना बताया गया। दांत,नाखून,मूंछ को डर के कारण जलाकर नष्ट कर दिया तथा तेन्दुवा के खाल को पत्थर के पीछे छूपाकर रखना बताया । मौके पर ही गवाहों के समक्ष साक्ष्य अधिनियम के तहत विधिवत मेमोरण्डम तैयार किया गया। आरोपी के निशानदेही पर पत्थर के पीछे छूपाकर रखे संरक्षित तेन्दुवा के खाल को एक सफेद प्लास्टिक के बोरी में छूपाकर रखा गया था जिसे गवाहों के समक्ष आरोपी से जप्त किया गया। एक पूर्ण विकसित संरक्षित तेन्दुवा के खाल जिसके सिर से पूंछ तक की लंबाई 59 इंच,सिर से पीठ तक की लंबाई 46 इंच, पूंछ की लंबाई 12.5 इंच,शरीर के मध्य की लंबाई 24 इंच,सिर के पास चौड़ाई 13 इंच,को गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16),9, 39(3),49(इ),तथा सम्पतति विरूपण अधिनिय की धारा 3 का उलंघ्घन करने पर आरोपी रामनाथ नेताम को विधिवत गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 121 /2020 दर्ज कर विवेचना कर आरोपी को न्यायायिक रिमाण्ड लिया गया ।