नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई : कलेक्टर श्री गोयल
कार्तिकेया गोयल ने प्रेस वार्ता में तमाम जानकारियॉ दी। कलेक्टर ने बताया की शनिवार 25 जुलाई की रात से यानि कल रात 12.01 बजे मध्य रात्रि से महासमुंद नगर पालिका सहित बागबाहरा नगर पालिका और बसना नगर पंचायत के सीमा क्षेत्र में पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) शुरू हो जायेगी। यह लॉकडाउन 31 जुलाई की मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेगा। उक्त जानकारी कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल और पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर की संयुक्त प्रेसवार्ता में दी गई। उन्होंने बात को पुन: दोहराते हुए कहा कि यह लॉक डाउन केवल महासंमुद, बागबाहरा और बसना नगरीय सीमा क्षेत्र में लागू होगा। लॉकडाउन में किराना व राशन दुकानों को भी छूट नहीं मिलेगी। नियम तोड़ने वालों पर संख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। प्रेस कांफ्रेस में नवपदस्थ अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र नायक, डिप्टी कलेक्टर सुश्री पूजा बंसल उपस्थित थी।
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान नगरीय क्षेत्र में सभी शासकीय, अर्द्वशासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। अधिकारी-कर्मचारी घर से कार्य करेंगे। यदि जरूरत होगी तब उन्हें कार्यालय बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक यातायात सेवाएं इस अवधि में बंद रहेंगी। चिकित्सकीय सेवा वाले व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति रहेगी। वही रात्रि में आवश्यक वाणिज्यिक परिवहन की अनुमति इस प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी।
घरों में जाकर दूध बांटने वाले दूध विके्रता प्रात: 6.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक एवं सायं 5.00 बजे से सायं 6.30 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे। इसक साथ ही ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल, सब्जी विक्रय करने वाले विक्रेताओं को भी प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक अनुमति होगी। न्यूज पेपर हॉकर भी प्रात: 6.00 बजे से 10:00 बजे तक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बिजली विभाग, पानी, सिवरेज, बैक, एटीएम, बीपीओ, टेलीकम्यूनिकेशन डाक विभाग खुले रहेंगे। सीमा क्षेत्र में पेट्रोल पम्प, घरेलू गैस के विक्रय परिवहन प्रात: 06:00 बजे से प्रात: 10:00 बजे तक होगी एवं भण्डारण की गतिविधियों की अनुमति होगी। प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, आदि के लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार रहेगी। दवाईयों की दुकान प्रतिदिन खुली रहेंगी। कृषि आदान विक्रय इकाईयों, कृषि मशीनरी विक्रय इससे संबंधित स्पेयर पार्टस की दुकानें प्रात: 06:00 बजे से प्रात: 10:00 बजे तक इसके सप्लाई चेन सहित रहेगी। उक्त तीनों नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र में स्थिति समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंको के लिए भी निर्देश जारी किये गये है। सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों-अधिकारियों का उपयोग करेंगे। भारत और राज्य सरकार द्वारा जारी निदेर्शों का पालन करेंगे ।
कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि लॉकडाउन अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे । क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण और श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयो ंको शर्तो के अधीन छूट रहेगी । इन इकाईयों से कोरोना संक्रमित मीरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले सभी व्यय का वहन इन संबंधित इकाईयों को करना होगा । उन्होनें कहा कि इन तीनों नगरीय क्षेत्र में सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे । उन्होंने बताया कि इन तीन नगरीय क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण के पॉजिटव केस मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। इसकी दो दिन पहले से आप लोगों के जरिए लोगों को लॉकडाउन घोषित होने की पहले से सूचना दी गई ताकि लोग सजग और सर्तक हो जाये।
पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने प्रेस को सुरक्षा संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि महासमुन्द नगरीय क्षेत्र में 11 चैकिंग पाइंट चयनित किये गये है। इन पाइंट पर पुलिस चैबीस घंटे काम निगाह रखेंगी । पुलिस द्वारा पेट्रोलिग की जायेगी। उन्होंने कहा पुलिस स्टाफ को भी ब्रीफ कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत जरूरी होने पर जरूरत की चीजों के लिए जो तय समय पर ही घर से निकले । उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से लॉकडाउन लगाने का कलेक्टर द्वारा फैसला लिया गया है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकें । प्रेस के माध्यम से उन्होंने इन क्षेत्रों की आम जन से भी अपील की कि वे नियमों का पालन करें ।