गरियाबंद। नगर पालिका परिषद गरियाबंद दीनदयाल अंत्योदययोजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा परिचय पत्र प्रदान कर केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू कर दी गई है के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
इस योजना के तहत सड़क किनारे ठेला, रेहड़ी लगाकर व्यवसाय कर जीवन यापन करने वालों को दस हजार तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया जाएगा। इस संबंध में, नगर पालिका अध्यक्ष एवं शहरी आजीविका मिशन के प्रबंधक ने संयुक्त रूप से बताया गया कि केंद्र परिवर्तित आत्मनिर्भर निधि पीएम स्व निधि योजना के, तहत शहरी पथ विक्रेताओं को व्यवसाय करने हेतु दस हजार तक का ऋण मात्र 7% ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए, प्रदान करने की योजना है। गरियाबंद शहरी निकाय अंतर्गत वर्तमान में 271, शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीयन समय सीमा के अंदर किया गया था। इन सभी पथ व्यापारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने एवं, आत्म निर्भर बनाने की, दृष्टि से 1 वर्ष की अवधि के लिए दस हजार तक का आर्थिक सहायता देने की योजना है। उन्होंने बताया कि कविड 19 के संक्रमण काल में लॉक डाउन की अवधि में इन शहरी पथ विक्रेताओं का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। उन्हें पुन: आत्मनिर्भर बनाकर व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की शुरूआत की गई है। इसमें ऐसे पथ विक्रेताओं को जिन्हें अपने व्यवसाय को पुन: स्थापित करने के लिए उन्हें अधिकतम दस हजार तक का ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों या माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा कहा कि अधिक से अधिक पंजीकृत विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलाने का कार्य नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने एवं फार्म हेतु नगरपालिका कार्यालय में, संपर्क कर सकते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा गफ्फार मेमन द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि ब्याज अनुदान की पात्रता भी होगी यह केवल 1 वर्ष के लिए ही दिया जाएगा इस योजना में कोई मूलधन पर अनुदान नहीं है।
इस योजना के तहत सड़क किनारे ठेला, रेहड़ी लगाकर व्यवसाय कर जीवन यापन करने वालों को दस हजार तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया जाएगा। इस संबंध में, नगर पालिका अध्यक्ष एवं शहरी आजीविका मिशन के प्रबंधक ने संयुक्त रूप से बताया गया कि केंद्र परिवर्तित आत्मनिर्भर निधि पीएम स्व निधि योजना के, तहत शहरी पथ विक्रेताओं को व्यवसाय करने हेतु दस हजार तक का ऋण मात्र 7% ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए, प्रदान करने की योजना है। गरियाबंद शहरी निकाय अंतर्गत वर्तमान में 271, शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीयन समय सीमा के अंदर किया गया था। इन सभी पथ व्यापारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने एवं, आत्म निर्भर बनाने की, दृष्टि से 1 वर्ष की अवधि के लिए दस हजार तक का आर्थिक सहायता देने की योजना है। उन्होंने बताया कि कविड 19 के संक्रमण काल में लॉक डाउन की अवधि में इन शहरी पथ विक्रेताओं का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। उन्हें पुन: आत्मनिर्भर बनाकर व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की शुरूआत की गई है। इसमें ऐसे पथ विक्रेताओं को जिन्हें अपने व्यवसाय को पुन: स्थापित करने के लिए उन्हें अधिकतम दस हजार तक का ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों या माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा कहा कि अधिक से अधिक पंजीकृत विक्रेताओं को योजना का लाभ दिलाने का कार्य नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने एवं फार्म हेतु नगरपालिका कार्यालय में, संपर्क कर सकते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा गफ्फार मेमन द्वारा विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि ब्याज अनुदान की पात्रता भी होगी यह केवल 1 वर्ष के लिए ही दिया जाएगा इस योजना में कोई मूलधन पर अनुदान नहीं है।



