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Saturday, August 1, 2020

गरियाबंद और छुरा नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में अब 2 अगस्त से सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी व्यवसायिक प्रतिष्ठानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश



सुनील यादव 
गरियाबंद।  जिले में लगातार कोरोनावायरस के बढ़ते प्रभाव से जिला प्रशासन द्वारा एक सप्ताह के लिए गरियाबंद और छुरा नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र मे लॉकडाउन के निर्देश जारी किया गया था । जिसे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गरियाबंद ने आदेश जारी करते हुए 2 अगस्त से सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक गरियाबंद और छुरा नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को  खोले जाने के आदेश जारी किये गए हैं । दिनांक 2 अक्टूबर से प्रात: 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक सभी व्यापारी अब अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोल सकते हैं ।

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