तेंदुआ खाल की तस्करी करते आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे - reporterkranti.in

reporterkranti.in

RNI NO CHHHIN/2015/71899

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, August 6, 2020

तेंदुआ खाल की तस्करी करते आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

सुनील यादव, गरियाबंद (मैनपुर)। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि मैनपुर क्षेत्र से एक व्यक्ति जंगली जानवर तेंदुआ का खाल बिक्री करने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। जो जिड़ार से मैनपुर की ओर जा रहा है सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, एसडीओपी रूपेश डाण्डे को निर्देशित कर थाना प्रभारी मैनपुर भूषण चंद्राकर के साथ टीम गठित कर स0उ0नि0 अजय सिंग, आर0 माधव साहू, बीरबल नेताम, प्रकाश यादव, सैनिक पुरूषोत्तम डाहटे को ग्राम जिड़ार की ओर रवाना किया गया। मुखबीर से मिले सूचना के अनुसार एक व्यक्ति जिडार रोड नदीपारा पुलिया पर एक नीला रंग का पुराना बैग रखे मिला, जिसमे तेंदुआ खाल रखा था जिसे घेराबंदी कर पकडे, नाम पता पुछने पर अपना नाम किशन यादव पिता चिंताराम यादव उम्र 29 साल साकिन जागी बिरदो थाना खल्लारी जिला धमतरी हाल मुकाम नाऊमुड़ा थाना मैनपुर का रहने वाला बताया। जिससे कड़ाई से पुछताछ करने पर संरक्षित वन्य प्राणी तेंदुआ को जहर देकर मारना तथा उसके खाल को टंगिया से छिलकर नमक डालकर पेड़ में रखकर सूखाना बताया। दांत नाखून मुंछ को डर के कारण जलाकर नष्ट कर दिया। मौके पर आरोपी से एक नीले रंग के बैग में रखे संरक्षित तेंदुआ के खाल को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। एक पूर्ण विकसित संरक्षित तेंदुआ के खाल जिसकी सिर से पूछ तक की लम्बार्द 77 इंच, सिर से पीठ की चौड़ाई 10 इंच, बीच भाग की चौडाई 19 इंच है। पुरा बाल लगा हुआ चमड़ा पका हुआ जिसे गवाहो के समक्ष विधिवत जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा भा0व0जी0स0 अधि0 1972 धारा 09,39ख,51,52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972,03 लोक संपत्ति नुकसानी निवारण अधि0 का उल्लंघन करने पर आरोपी किशन यादव पिता चिंताराम यादव उम्र 29 साल साकिन जागी बिरदो थाना खल्लारी जिला धमतरी हाल मुकाम नाऊमुड़ा थाना मैनपुर को विधिवत गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तार किया गया अप0 क0 57/2020 दर्ज कर विवेचना कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

Post Bottom Ad

ad inner footer