राजनांदगांव नगर पालिका क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश - reporterkranti.in

reporterkranti.in

RNI NO CHHHIN/2015/71899

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, June 28, 2020

राजनांदगांव नगर पालिका क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश

राजनांदगांव। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के पॉजिटिव मरीज पाये जाने तथा संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए नगर पालिका निगम राजनांदगांव के सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र को पूर्व में जारी आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने इसे यथावत रखते हुए आज निषेधाज्ञा जारी किया है।
इस संबंध में आज जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण नगर पालिका निगम क्षेत्र राजनांदगांव में सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक सब्जी मंडी, दूध डेयरी, कृषि कार्य से संबंधित समस्त प्रतिष्ठान, होटल जिसमें यात्रियों के रूकने की सुविधाएं हो, रैन बसेरा खुल सकेंगे। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सियां, शासकीय व निजी बैंक एवं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग अपने निर्धारित समय पर खुले रहेंगे। समस्त शासकीय व अर्धशासकीय, दूरसंचार से संबंधित व निजी संस्थान अपने निर्धारित समय पर संचालित होंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक किराना सामान, दूध, फल-सब्जी की होम डिलिवरी तथा फल एवं सब्जी ठेले के माध्यम से कालोनियों व मोहल्लों में फेरी कर बेची जा सकती है। किन्तु इनसे संबंधित स्थाई दुकानें प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जूलूस, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैवाहिक कार्यक्रम तथा पार्क व क्लब पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के समस्त नागरिकों, कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कठोर एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। निषेधाज्ञा आगामी आदेश पर्यन्त तक नगर पालिका निगम राजनांदगांव के सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र में लागू रहेगा।

Post Bottom Ad

ad inner footer