बिलासपुर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राहत दी है। आगामी आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआइआर कराई है। पात्रा पर आरोप है कि नौ व 10 मई को अपने ट्वीटर हैंडल के जरिए देश में हुए 1984 के दंगों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराया था। यूथ कांग्रेस ने इस पूरे मामले को मानहानि कारक मानते हुए व भाजपा प्रवक्ता द्वारा इस तरह की ट्वीट के जरिए हिंसा भड़काने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। इस मामलले में सिविल लाइन रायपुर व भिलाई नगर थाने में एफआइआर दर्ज कराया गया था।
यूथ कांग्रेस की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस व भिलाई नगर पुलिस थाना में पात्रा के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया गया है। पुलिस थाने में दर्ज एफआइआर को रद्द करने और पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर पात्रा ने हाईकोर्ट की शरण ली। अपने वकील शरद मिश्रा के जरिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। गुर्स्वार को मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस अग्रवाल ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी करने और जवाब पेश करने कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
यूथ कांग्रेस की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस व भिलाई नगर पुलिस थाना में पात्रा के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया गया है। पुलिस थाने में दर्ज एफआइआर को रद्द करने और पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर पात्रा ने हाईकोर्ट की शरण ली। अपने वकील शरद मिश्रा के जरिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। गुर्स्वार को मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस अग्रवाल ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी करने और जवाब पेश करने कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।