अब 7 जून तक संपत्ति कर और विवरणी जमा किए जा सकेंगे
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के तहत संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए लोगों को एक बार फिर से विशेष छूट देते हुए जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 7 जून कर दिया है। पूर्व में संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने की तिथि 31 मई 2020 निर्धारित की गई थी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर राज्य शासन ने इसे अब 7 जून 2020 तक बढ़ा दिया है। नागरिक अब संपत्ति कर और विवरणी 7 जून तक जमा कर सकेंगे।
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि संपत्ति कर जमा करने आने वाले नागरिकों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने हुए नगरीय निकाय के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर की वसूली करेंगे तथा नागरिकोें को आॅनलाईन भुगतान हेतु प्रेरित भी करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के तहत संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए लोगों को एक बार फिर से विशेष छूट देते हुए जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 7 जून कर दिया है। पूर्व में संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने की तिथि 31 मई 2020 निर्धारित की गई थी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर राज्य शासन ने इसे अब 7 जून 2020 तक बढ़ा दिया है। नागरिक अब संपत्ति कर और विवरणी 7 जून तक जमा कर सकेंगे।
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि संपत्ति कर जमा करने आने वाले नागरिकों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने हुए नगरीय निकाय के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर की वसूली करेंगे तथा नागरिकोें को आॅनलाईन भुगतान हेतु प्रेरित भी करेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।