मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई के ओशिवारा में पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को उसके घर से 19 लाख रुपये की नकदी और सोने के गहने चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला और पुरुष की पहचान 21 वर्षीय उज्मा कुरैशी और 35 वर्षीय चरणदीपसिंह अरोड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि अरोड़ा वसोर्वा के एक स्कूल में पीटी शिक्षक हैं। उजमा के पिता उमरदराज कुरैशी ने पुलिस के सामने अपने बयान में कहा कि 30 जुलाई को, उजमा लापता हो गई और इसलिए मैंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी दर्ज कराई। हालांकि, मुझे लगता है कि वह चरणदीप के साथ भागी है।
एक होटल व्यवसायी उमरदराज के घर से 65 तोला सोना और 10 लाख रुपये गायब थे। फिर उन्हें याद आया कि उजमा ने उन्हें 23 जुलाई को अपने लॉकर की चाबी देने के लिए कहा था। उजमा ने कहा था कि एक दोस्त का परिवार कोविड -19 से संक्रमित है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन लोगों ने अस्पताल से लौटने तक उससे अपना सोना एक सुरक्षित स्थान पर रखने को कहा है।
इसके बाद उमरदराज ने अपनी बेटी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया। ओशिवारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक दयानंद बांगर ने कहा, "उनकी शिकायत के बाद, हमने उनकी बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।" पुलिस ने धारा 379 (चोरी की सजा), 406 (विश्वासघात के आपराधिक उल्लंघन के लिए सजा), 411 (बेईमानी से चुराई हुई संपत्ति) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के 34 (आम इरादे) के तहत मामला दर्ज किया।
एक होटल व्यवसायी उमरदराज के घर से 65 तोला सोना और 10 लाख रुपये गायब थे। फिर उन्हें याद आया कि उजमा ने उन्हें 23 जुलाई को अपने लॉकर की चाबी देने के लिए कहा था। उजमा ने कहा था कि एक दोस्त का परिवार कोविड -19 से संक्रमित है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन लोगों ने अस्पताल से लौटने तक उससे अपना सोना एक सुरक्षित स्थान पर रखने को कहा है।
इसके बाद उमरदराज ने अपनी बेटी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया। ओशिवारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक दयानंद बांगर ने कहा, "उनकी शिकायत के बाद, हमने उनकी बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।" पुलिस ने धारा 379 (चोरी की सजा), 406 (विश्वासघात के आपराधिक उल्लंघन के लिए सजा), 411 (बेईमानी से चुराई हुई संपत्ति) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के 34 (आम इरादे) के तहत मामला दर्ज किया।