भटगांव:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01-09-2021 को प्रकरण के प्रार्थिया/पीड़ता द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 31-08-2021 के शाम करीब 07:00 बजे ग्राम चुरेला के मुनेश वस्त्रालय में अकेली थी दुकान का मालिक अपने निजी काम से भटगांव गया था तभी प्रार्थिया को अकेली देखकर बाजु में रहने वाला परसराम मिरी गलत नियत से हांथ बांह को पकड़कर खीचकर छेड़छाड़ किया तथा बोलने लगा कि तुमको यहां काम करने से कितना पैसा मिलता होगा मेरे साथ एक बार संबंध बना ले तुम्हे जितना पैसा चाहिये मैं दूंगा कहकर बोला और अपने तरफ खिचने लगा तभी प्रार्थिया के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले वालों को आते देखकर आरोपी परसराम मिरी वहां से भाग गया कि रिपेार्ट पर आरोपी परसराम मिरी के विरूद्ध अप.क्र. 138/2021 धारा 354 भादवि, 8 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय बलौदाबाजार श्री आई0के0 एलिसेला द्वारा प्रकरण के आरोपी को शीघ्र गिरफतार करने हेतु निर्देश दिये से श्री पिताम्बर पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार एवं श्री संजय तिवारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बिलाईगढ के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भटगांव उपनिरीक्षक पुरषोत्तम कुर्रे के नेत़त्व में टीम गठित कर प्रकरण के आरोपी की शीघ्र पता तलाश कर *आरोपी परसराम मिरी पिता स्व0 कार्तिकराम मिरी उम्र 56 साल साकिन चुरेला थाना भटगांव* को आज दिनांक 01-09-2021 को गिरतार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी भटगांव उनि पुरषोत्तम कुर्रे, सउनि प्रभात साहू, आरक्षक वीरसिंह प्रभाकर का विशेष योगदान रहा है
रिपोर्टर क्रांति न्यूज से सोनू केदार नाथ साहू की रिपोर्ट