राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत हितग्राहियों से आवेदन लेना हुआ शुरू - reporterkranti.in

reporterkranti.in

RNI NO CHHHIN/2015/71899

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 2, 2021

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत हितग्राहियों से आवेदन लेना हुआ शुरू

 



पात्र परिवार को मिलेंगे 06 हजार रूपये की अनुदान सहायता -

रायगढ़, जिले में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत हितग्राहियों से आवेदन लेना एक सितम्बर से शुरू हो गया है, जो 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा। कलेक्टर श्री भीम सिंह के निर्देशानुसार इस योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया है, साथ ही उन्हें आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराया गया है, जो हितग्राहियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाएंगे।उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष 06 हजार रूपये की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का जिसका कि वह सदस्य है, कोई सदस्य कृषि भूमि धारण नहीं करता है। परिवार से आशय किसी व्यक्ति का कुटुम्ब अर्थात उसकी पत्नी या पति, संतान तथा उन पर आश्रित माता-पिता से है।योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 01 अप्रैल 2021 की स्थिति में हितग्राही को भूमिहीन होना आवश्यक है। हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज जैसे-आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथासंभव मोबाईल नंबर का भी उल्लेख करना होगा। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेंगे


रिपोर्टर क्रांति न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट





Post Bottom Ad

ad inner footer