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Sunday, September 19, 2021

महिला सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का षड्यंत्र फेल होने पर किया जा रहा,बदनाम करने की साजिश...

 


बरमकेला - शासन द्वारा विकेंद्रीकृत पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें दिनोंदिन अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है व पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50 फ़ीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का कानून बनाया गया है। शासन के आरक्षण रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत बिलाईगढ़ अ विकासखंड बरमकेला के लिए पंचायत चुनाव मे सरपंच का पद अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद सरपंच पद पर गांव की दलित वर्ग की महिला मंजुलता चौहान निर्वाचित हुई। सरपंच निर्वाचित होने के बाद उनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए ग्राम पंचायत के विकास के लिए हमेशा प्रयास किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बिलाईगढ़ अ के दलित वर्ग की महिला सरपंच को ग्राम पंचायत के ही कतिपय पंचों द्वारा गांव के विकास विरोधी कुत्सित व संकिर्ण मानसिकता वाले चंद व्यक्ति जो हमेशा पंचायत के कार्यों में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं के इशारे पर पिछले दिनों अविश्वास प्रस्ताव लाने का षड्यंत्र रचा गया था। महिला सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की साजिश की सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत के उप-सरपंच व उनके सहयोगी पंचों द्वारा खुलकर सरपंच के समर्थन में आने व कतिपय पंचो को अविश्वास प्रस्ताव लाने में सहयोग नहीं करने पर महिला सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का षड्यंत्र फेल हो गया। ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सुनियोजित साजिश असफल होने पर वर्तमान में उनके विरुद्ध बार-बार अनर्गल निराधार व झूठी शिकायतें प्रस्तुत किया जा रहा है व उनके विरुद्ध विभिन्न संचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को झूठी जानकारी देकर भ्रामक खबर प्रसारित करवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत बिलाईगढ़ अ द्वारा पिछले दिनों शासन से निर्देश मिलने पर वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा देने की कार्यवाही की गई है पात्र हितग्राहियों को ग्राम पंचायत के कतिपय पंचो द्वारा सरपंच को पट्टा नहीं देने का दबाव बनाया गया सरपंच द्वारा शासन के नियमों के अनुसार पट्टा देने की कार्यवाही किया गया है ग्राम पंचायत के वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दावा का अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार पात्रता का परीक्षण किए जाने के पश्चात ही जिला स्तरीय समिति द्वारा वन अधिकार मान्यता पत्र जारी करने की कार्यवाही की गई है जिसके विरुद्ध भी कतिपय पंचों द्वारा ग्राम पंचायत के भूमिहीन वर्ग व भोले-भाले ग्रामीणों को पट्टा दिलाने का सब्जबाग दिखाकर सरपंच के विरुद्ध झूठी शिकायत पर हस्ताक्षर करवाया जाता है। इस संबंध में हमें ग्राम पंचायत के उपसरपंच डिलेश्वरी आलोक पटेल ने बताया कि ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों में उप सरपंच व सभी पंचों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है वह ग्राम पंचायत के सारे निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं सरपंच के विरुद्ध हमारे द्वारा अविश्वास प्रस्ताव में साथ नहीं देने पर कुछ पंचों द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच व साथ में उपसरपंच को बदनाम करने का खेल खेला जा रहा है।

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