वर्तमान में कोविड-19 एवं नये वेरियंट ओमीक्रॉन के संक्रमण की बढ़ोतरी को देखते हुए.....डोमन सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित...
डिजीज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डोमन सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द निम्नानुसार
प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित करता हूं :-
जिला महासमुन्द राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली,
सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)
/सांस्कृतिक/धार्मिक एवं खेल-कूद आदि से संबंधित वृहद् आयोजन व
जनसमुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।
जिला अंतर्गत सभी मॉल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट्स,
स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी
आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जाये।
महासमुन्द, बागबाहरा, कोमाखान एवं भीमखोज रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने
वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुंचने पर एवं दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश
करने वाले आगन्तुकों की सीमा नाके पर रेंडम जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था
सुनिश्चित की जावे।
विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला
कंट्रोल रूम एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस
संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन
करना अनिवार्य होगा।
समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक
आयोजन न करें। अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड
प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक
आयोजित करें।
समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग
करना आवश्यक होगा। उल्लंघन किये जाने पर संबंधित क्षेत्र के नगरीय निकाय
के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहायोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
समस्त संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना
तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर
रखना अनिवार्य होगा। दुकान के बाहर ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी बनाये
रखने के लिए गोल निशान बनाकर चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा।
जिला स्तर के नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया
है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07723-223305 है।
यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान
परिस्थितियों में आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव
नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक
प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड
संहिता, 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य
सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
4112022
(डोमन सिंह)