सरसींवा - आप लोगो ने सही पढ़ा ग्राम पंचायत चकरदा जोकि बिलाईगढ़ ब्लॉक के बलौदाबाजार जिला मे आता है जहा गोपी अजय द्वारा शिकायत किया गया था की उक्त पांच के सरपंच श्रीमती शशिकला साहू द्वारा अपने पद के गलत प्रयोग कर अपने निजी स्वार्थ को देखते हु अपने देवर मुकेश साहू के नाम पर पंचायत के राशियों का आहरण किये है । जोकि स्पष्ट रूप से पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 40 का उलंघन है ।
इसमें प्रशासन द्वारा जाँच टीम बना कर जाँच मे भेजा गया जिसमे जाँच अधिकारी के रूप मे जनपद पंचायत के अधिकारिओ को भेजा गया उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन जब प्रस्तुत किया गया तो उसमे लिखा गया की उक्त बिल पंचो के प्रस्ताव के अनुसार लगाया गया और राशि का आहरण किया गया है, शिकायतकर्ता द्वारा किया गया शिकायत निराधार है शिकायत मे कोई आधार नहीं है । जबकि शिकायत कर्ता के द्वारा शिकायत मे बिल की कॉपी लगयी थी । उनके द्वारा बताये अनुसार जाँच अधिकारिओ द्वारा इस मामले मे सायद पैसा खा कर जाँच गलत किये होंगे क्योंकि सरपंच शशिकला के सगे देवर है मुकेश साहू उन्होंने राशन कार्ड का कॉपी और वोटर कार्ड की कॉपी भी नेट से निकल कर हमें दिया जिसमे हमें देखा तो हमें भी यही प्रतीत हो रहा है की शिकायतकर्ता द्वारा सही शिकायत गया है, परन्तु जाँच अधिकारिओ द्वारा अपने पद और पावर का गलत उपयोग अगर किया है, आखिर कर क्यों?
उक्त शिकायत से प्रदान य अपडेट प्रतिवेदन के आधार पर गोपी अजय के शिकायत पर जाँच अधिकारिओ द्वारा गलत जाँच किया और उक्त पंचायत के सरपंच पांच सचिव सभी के द्वारा अधिनियम का उलंघन किया गया कह रहे है पंचो ने भी प्रस्तावित काम होने के साथ साथ नॉन वेंडर और सरपंच के देवर के नाम पर बिल लगाने की अनुमति दी है इस पर जो गलत जाँच हुआ और गलत व्यक्ति है उन सब को कोर्ट मे बुला कर इस मामले मे पंच अधिकारीगढ़ सभी पर मुकदमा लगा कर सबक सिखाने की बात कही गयी है । शिकायत मे जाँच बाद जब शिकायत की जाँच पूर्ण किया गया उसमे -
"शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत किया गया था जिसमे ग्राम पंचायत के पंचो द्वारा प्रस्तावित सभी काम कराये गए है और पंचो द्वारा प्रस्तावित वेंडर के नाम पर बिल लगाया गया है । शिकायत कर्ता की शिकायत निराधार पाया जाता है अतः माननीय कलेक्टर महोदय के अनुमोदन उपरांत यह शिकायत पूर्ण की जाती है"
उक्त शिकायत के विषय मे शिकायत कर्ता के अनुसार वे सचिव पंचो जाँच अधिकारी जनपद पंचायत बिलाईगढ़ और कलेक्टर महोदय के खिलाफ गलत कार्यवाही और गलत जाँच तथा पंचो द्वारा गलत प्रस्तावित करने और सचिव एक प्रशिक्षित अधिकारी होते हुए पंचायत राज अधिनियम 1993 सेक्शन 40 शासन की द्वारा बनाये कानून का उलंघन किया गया इसके विषय मे कोर्ट मे अपील कर सभी पदाधिकारी अधिकारिओ पर कार्यवाही करवाने की बात कही गई ।