महासमुन्द -दिनांक 25.05.2022 को थाना मौदहापारा रायपुर 0/33/22 धारा 174 ज.फौ. के मृतक जनक राम साहू पिता मंशा राम साहू उम्र 55 वर्ष सा. ग्राम कोसरंगी थाना महासमुन्द का शून्य में मर्ग डायरी प्राप्त होने से थाना महासमुन्द असल मर्ग क्रमांक 63/22 पंजीबध्द कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के द्वारा उक्त सूचना को गंभीरता से लते हुये थाना सिटी कोतवाली की टीम को जांच करने हेतु निर्देशित किया जिसमें उक्त टीम द्वारा घटना बारीकी से निरीक्षण किया गया। पी.एम. रिपोर्ट, अज्ञात आरोपी द्वारा किसी धारदार वस्तु से मार कर हत्या करना पाया गया। अज्ञात आरोपी के विरूध्द थाना महासमुन्द अपराध क्रमाक 34/23 धारा 302 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। महासमुन्द पुलिस आरोपी की पतासाजी करने जुट गई। घटना स्थल पहुंच कर निरीक्षण करते हुए मृतक के बारे में जानकारी एवं परिवार संबंधित, भूमि बंटवारा संबंधी एवं मृतक के निजी जीवन के संबंध में जानकारी एकत्र किया गया।
विवेचना के दौरान पता चला कि मृतक का अपने पुत्र शंकर लाल साहू के साथ संबंध अच्छा नही था पैसा को लेकर अक्सर वाद विवाद होता रहता था। जिसके आधार पर पुलिस को मृतक के पुत्र शंकर लाल साहू के उपर शक हुआ। शंकर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपित पहले पुलिस को मनगढंत बातें बनाकर गोल मोल जवाब देना लगा। जिसे कड़ाई से पूछताछ करने पर अंततः टूट गया और अपने अपराध को नही छिपा सका और अपराध करना स्वीकार किया।
बता दें कि दिनांक 11.01.2022 को मृतक जनक राम साहू अपने सायकल से पैसा निकालने के लिए महासमुन्द बैंक आया था शाम हो जाने कारण मोंगरा निवासी अपने भाई लखन साहू के यहां रूका। वहां से अपने पुत्र शंकर लाल साहू को फोन लगवा कर मोटर सायकल से बुलवाया फिर दोनो पिता पुत्र ग्राम कोसरंगी आ गये। दिनांक 12.01.2022 को आरोपी शंकर लाल साहू के द्वारा अपने पिता से जे.सी.बी. वाले को पैसा देने लिए 6000 रूपये मांग किया। तब उसके पिता जी के द्वारा पैसा देने से मना करते हुये आरोपी को डाटा फटकारा गया और पैसा देने से मना कर दिया और मृतक जनक राम साहू दोपहर लगभग 01 बजे बजे अपने सायकल को लेने के लिए पैदल ही घर से ग्राम मोंगरा के लिए निकल गया। पैसा नही देने की बात लेकर आरोपी बहुत गुस्से में था इसी कारण मृतक का अपने मोटर सायकल से पीछा करते हुये गुरूकुल आश्रम कोसरंगी के कच्ची रोड के तरफ गया जहाॅ रास्ते में उसका पिता जनक राम साहू मिला तब आरोपी अपने मोटर सायकल को खड़ी करके अपने पास रखे धारदार चाकू से पीछे से कमर पर वार किया। तब मृतक जनक राम साहू के द्वारा मुड़कर देखा और शंकर लाल साहू को तुझे देख लूंगा कहकर रोड़ की तरफ दौडा तब आरोपी अपनी मोटर सायकल लेकर घर की ओर आ गया। और घटना में प्रयुक्त चाकू एवं पहने शर्ट को घर के कमरे में रख दिया। फिर अपने दोस्त से करीबन 20-25 मिनट बात किया बात करने बाद पुनः आरोपी शंकर लाल साहू द्वारा घटना स्थल पर अपने पिता को देखने आया उसी दौरान आरोपी के फोन में गांंव के एक व्यक्ति के द्वारा फोन करके बताया गया कि तुम्हारे पिता जी जनक राम साहू तेजबहादुर राईस मिल के पास गिरा पड़ा है उसके बाद आरोपी शंकर लाल साहू फिर से अपने घर गया उसके बाद घटना स्थल तेजबहादुर राईस मिल पहुचा। आरोपी के द्वारा ही मृतक जनक राम साहू को एम्बुलेंस के जरिये जिला हाॅस्पिटल ले गया जहाॅं से मेकाहारा रायपुर रिफर किया गया जहाॅं पर शंकर की मृत्यु हो गई।
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक स्टील चाकू 01 नग, 01 मोबाईल तथा घटना प्रयुक्त मोटर सायकल बजाज स्पेलैण्डर क्रमांक सीजी 04 के.वी. 5240 जब्त कर आरोपित शंकर उर्फ भोला साहू पिता जनक राम साहू उम्र 24 वर्ष ग्राम कोसरंगी थाना जिला महासमुन्द के विरूध्द अपराध क्रमांक 34/23 धारा 302 भादवि के तहत थाना महासमुन्द में अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। प्रेस वार्ता के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव, श्रीमती मंजुलता बाज एस डी ओ पी महासमुन्द, सुश्री गरिमा दादर प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।