बसना -बसना नगर पंचायत में हाईवे से लगे शासकीय (सेवा भूमि) पर अवैधानिक रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है।
ज्ञात हो कि दिनांक 31/10/22 को बसना तहसीलदार ने अतिक्रमणकर्ता को निर्माण कार्य रोकने तथा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया था , परंतु अतिक्रमणकर्ता ने आदेश की अवहेलना करते हुए पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था। जिसपर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली ने संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य को बंद करवाया था।
विगत वर्ष शिकायतकर्ता के द्वारा बसना तहसील न्यायालय में आवेदन पेश किया था कि साकिन बसना प.ह.न 34 रा.नि.मं.बसना, तहसील बसना जिला महासमुंद (छ.ग.) स्थित शासकीय सेवाभूमि खसरा नं. 269 रकबा 1.619 हे. का बटांकन कर बिक्री किया गया था जिसमें निर्माण कार्य प्रारंभ है जिसे रोक लगाने आवेदन पर हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया था।हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार साकिन बसना प.ह.न 34 तहसील बसना स्थित कोटवारी सेवाभूमि खसरा नम्बर 269/5 निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है।
तहसीलदार के द्वारा दिनांक 31/10/2022 को आदेशित किया था कि उक्त निर्माण कार्य तत्काल बंद कर न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत करने मय दस्तावेज के साथ उपस्थित हों।
बता दें कि करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले अतिक्रमणकर्ता ने लम्बे समय निर्माण कार्य रोकने के बाद आदर्श आचार संहिता लगने और चुनावी कार्य में सभी अधिकारियों कर्मचारियों की व्यस्तता का फायदा उठाकर तहसील कार्यालय के द्वारा स्टे लगे जमीन पर पुनः धड़ल्ले के साथ निर्माण कार्य शुरु कर दिया है| उक्त अवैध निर्माण को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। तहसीलदार के द्वारा निर्माण कार्य में रोक लगाये जाने आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी है।
शासकीय सेवा भूमि पर अवैध भवन निर्माण के लिए नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है क्या - ? अगर अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिया गया है तो निर्माण कैसे - ?
इस संबंध में नगर पालिका अधिकारी बसना से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि मै धान खरीदी केन्द्रों के निरीक्षण पर आया हूं। कार्यालय पहुंचने पर ही वस्तु स्थिति से अवगत करा सकता हूं। वहीं तहसीलदार बसना के द्वारा शासकीय सेवा भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य में रोक लगा दिये जाने की बात कह रहे हैं इधर निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है।