दंतेवाड़ा, 10 जनवरी 2024। ड्राइवरों के हड़ताल को देखते हुए, आज 10 जनवरी 2024 को कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आरटीओ की टीम द्वारा बैलाडीला ट्रक ऑनर एसोसिएशन और ड्राइवर एसोसिएशन की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में प्रशासन द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(2) के प्रावधानों पर चर्चा की गई। जिला प्रशासन की टीम द्वारा बताया की यह नियम उन लोगों के ऊपर लागू होगा जिनके द्वारा एक्सीडेंट हो गया हो, और यदि उनके द्वारा पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं दी जाती है। यदि उनके द्वारा सूचना दी जाती है तो यह धारा लागू नहीं होगा और ना ही उनको सजा दी जाएगी। यह कानून लोगो की सुरक्षा के लिए लाया जा रहा था, ताकि सजा की डर से कम से कम इस बात की सूचना मिल जाए कि दुर्घटना हुई है और लोगों को इमरजेंसी सुविधाएं प्राप्त हो सके, समय पर पीड़ित को हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके और जान बचाई जा सके। यह कानून सिर्फ ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के चालक पर लागू नहीं होता बल्कि हर उस व्यक्ति पर लागू होगा जिनके द्वारा कोई भी वाहन चलाया जाता है एवं उनसे दुर्घटना होती है और उनके द्वारा सूचना नहीं दी जाती है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वाहन चालकों की सुविधा को देखते हुए पत्र जारी कर बताया गया है कि यह कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा सहमति से किसी निर्णय पर पहुँच नहीं जाते। यदि कोई वाहन चालक अपना पक्ष रखना चाहता है।