बसना - बसना शहर में अवैध कालोनी /अप्राधिकृत भूमि सन्निर्माण पर छ ग नगर पालिका अधिनियम 1961 के 339 नियम के तहत् नगर पंचायत के द्वारा नोटिस जारी किया गया है।
नगर पंचायत से प्राप्त जानकारी अनुसार बसना शहर अंतर्गत आठ अवैध कालोनी निर्माण पर शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर नगर पंचायत ने अवैध कालोनी अप्राधिकृत भूमि सन्निर्माण पर दो दिवस के भीतर कालोनाइजर एक्ट के तहत् क्या अनुमति ली गई है या प्रक्रियाधीन है। अपने कालोनी से संबंधित नक्शा, खसरा, पालिका की अनुमति, नगर निवेश की अनुमति,ले आउट की कापी सूचना प्राप्ति के दो दिवस भीतर कार्यालय में आकर समस्त दस्तावेजों की जांच करायें अन्यथा न की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए नियमितिकरण किया जा सके। पत्र प्राप्ति के उपरांत दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया गया तो अवैध कालोनी निर्माण पर नगर पंचायत के एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी।