बसना - शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर तहसीलदार बसना के द्वारा ग्राम पंचायत अरेकेल मे अवैध रूप से निर्माण कर निवासरत मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गयी।
प्राप्त जानकारी अनुसार न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रं 20240610900003 अ/68 वर्ष 2023/24 पक्षकार छ ग शासन विरुद्ध जुबेदा पति मो रसीद , मो ताज , सिराज खान पिता सुलेमान खान, सल्लू खान पिता सिराज खान, कुंती पति जनक राम , आशाराम टंडन,मो सलीम खान, अलेख व निरंजन पिता जनकराम सभी निवासी ग्राम पंचायत अरेकेल प ह नं 35 तहसील बसना जिला महासमुन्द में पारित आदेश दिनांक 09/05/25 के अनुसार छ ग राजस्व भू संहिता 1959 की धारा 2480(1) के अन्तर्गत ग्राम अरेकेल शासकीय मद भूमि में दर्ज भूमि पर अनावेदक जुबेदा पिता मो रसीद द्वारा रकबा 794/3 1000 वर्गफीट ,मो ताज द्वारा रकबा 794/3 1000वर्गफीट सिराज खान द्वारा खसरा नं 794/3 700 वर्गफीट, सल्लू खान पिता सिराज खान द्वारा खसरा नं 794/3 800 वर्गफीट, कुंती पिता जनक राम द्वारा खसरा नं 790/6 500 वर्गफीट,आशाराम सतनामी द्वारा खसरा नं 790/6 400 वर्गफीट मो सलीम खान द्वारा खसरा नं 796/2 का रकबा 1800 वर्गफीट,अलेख व निरंजन पिता जनकराम द्वारा ख नं 790/6,796/2 का रकबा 4000 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया गया है। अनावेदक गण द्वारा उक्त भूमि पर मकान निर्माण कर अतिक्रमण करना सिध्द होता है। जिसके संबंध में तहसीलदार के द्वारा 09/05/25 को 07 दिवस के भीतर हटाने का आदेश जारी किया गया था परंतु अनावेदकों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उसके पश्चात् 21/05/25 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई।
बता दें विगत कई वर्षों से शासकीय भूमि पर मकान निर्माण कर निवासरत लोगों को चिंता हुई कि हमार आशियाना टूट जायेगा हम कहां जायेंगे। इस संबंध में चौहान सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती चातुरी नंद विधायक सरायपाली को पीड़ित लोगों के द्वारा सूचित किया गया। विधायक चातुरी नंद ने पीड़ितों के पक्ष में अपनी बातों को मजबूती के साथ रखते हुए शासन प्रशासन के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। एस डी एम, तहसीलदार और विधायक चातुरी नंद के बीच काफी बहस हुई और उस दिन शासन के द्वारा जेसीबी से तोड़ने की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विधायक के तेवर देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
उल्लेखनीय है कि अलेख चौहान पिता जनकराम जाति गांड़ा के पास 05 डिसमिल जमीन का पट्टा है लेकिन उक्त खसरा नंबर की भूमि दूसरे स्थान की भूमि का है। अतिक्रमणकारियों के द्वारा मकान बना कर निवास कर रहे भूमि शासकीय मद की भूमि पुराने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पानी के नीचे तालाब की भूमि है जिस पर शासन के नियमानुसार किसी भी प्रकार से मकान निर्माण नहीं किया जा सकता। जनकराम पिता दासो निवासी अरेकेल प ह नं 35 खसरा नंबर 789 रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि स्वामी हक की भूमि दर्ज है और 12/12/2013 को तहसीलदार के द्वारा ऋण पुस्तिका जारी किया गया है। लेकिन उक्त भूमि पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर मकान निर्माण किया गया है जिसे तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी कर खाली कराकर पीड़ित व्यक्ति को कब्जा दिलाया जाना चाहिये। भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत् सीमांकन किया जाना चाहिये ताकि पीड़ित व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके।
* शासन के नियमानुसार उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
ममता ठाकुर
तहसीलदार बसना