सरायपाली -सरायपाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि कार क्रमांक ओडी-17, एजी-7735 में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हुडई शोरूम के पास से किसी व्यक्ति का अपहरण कर ले जा रहे है कि सूचना पर थाना सरायपाली पुलिस तत्काल चारो तरफ नाकाबंदी कर और मुखबिर के बताये अनुसार कार आते दिखाई देने पर रोककर पूछताछ करने पर कार में बैठे व्यक्तियों द्वारा अपना नाम 01. देबार्चन मलिक पिता त्रिनाथ मलिक निवासी दवारी थाना आमाभौना जिला बरगढ़ उड़ीसा, 02. राजेश मलिक पिता त्रिनाथ मलिक निवासी दवारी थाना आमाभौना जिला बरगढ़ उड़ीसा, 03. रंजन प्रधान निवासी लुकापारा जिला सारंगढ़, 04. भागीरथी बेहरा निवासी भुक्ता थाना आमाभौना जिला बरगढ़ उड़ीसा, 05. बंशीधर बंछोर निवासी भुक्ता थाना आमाभौना जिला बरगढ़ उड़ीसा, 06. कुनु बाघ निवासी इच्छापुर थाना आमाभौना जिला बरगढ़ उड़ीसा का रहने वाला बताया। आरोपी के द्वारा प्रार्थी निरंजन दास पिता पूर्णचंद दास उम 32 वर्ष निवासी चट्टीगिरोला थाना सरायपाली को जबरदस्ती अपहरण कर उड़िसा ले जा रहे थे जिसकी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही कर 06 आरोपियों को पकड़कर प्रार्थी को मुक्त कर पूछने पर उसने बताया कि उसके द्वारा पूर्व में देबार्चन मलिक से 3,50,000/रूपये उधार लिया था, जिसमें से 50 हजार रूपये वापस कर दिया गया था, शेष रकम की वसूली करने के लिये आरोपी के द्वारा अपने 05 अन्य साथियों के साथ प्रार्थी को बल पूर्वक जबरदस्ती कार में बैठाकर एवं उसके मोबाईल छीनकर बंद कर दिये थे एवं आरोपियों के द्वारा आज के बाद तेरा किसी को पता नहीं चलेगा मर्डर कर देगें कहकर धमकी देते हुये ओड़िसा की ओर ले जा रहे थे। जिसे आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया गया एवं घटना में प्रयुक्त वाहन को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 168/2026 धारा 296,351 (2), 140(3), 3(5) बीएनएस की कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।



