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Friday, July 24, 2020

रेलवे देगा क्यू आर कोड वाली टिकट, कोरोना काल के बाद इतना बदल जाएगा सफर


नई दिल्ली। अब जब आप रेलवे स्टेशन जाएंगे या ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो कुछ बदला-बदला दिखेगा। दरअसल रेलवे ने एयरपोर्ट जैसी संपर्क रहित टिकटकी शुरूआत कर दी है। इसमें टिकट चेकिंग के लिए एक दूसरे के साथ से संपर्क नहीं करना होगा, जिससे कोरोना का खतरा कम होगा।

क्यूआर कोड वाले टिकट

आनेवाले दिनों में अब रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट की तरह क्यूआर कोड वाले संपर्क रहित टिकट होगी। इन्हें स्टेशन और ट्रेनों पर मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकेगा।

पहले प्रयागराज में प्रयोग, अब पूरे भारत में लागू

संपर्क रहित टिकट की जांच करने की प्रक्रिया के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर शुरू किया गया था। सफल होने के बाद अब इसे पूरे देश में लागू करने का आर्डर आ गया है।

आनलाइन के साथ-साथ काउंटर टिकट पर भी होगा कोड

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने गुरुवार को बताया कि फिलहाल ट्रेन के 85 प्रतिशत टिकट आॅनलाइन बुक होते हैं, आनेवाले वक्त में इसके साथ काउंटर से टिकट खरीदने वालों के लिए भी क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाएगी। यादव ने कहा, 'हमने क्यूआर कोड प्रणाली की शुरूआत की है जो टिकट पर दिए जाएंगे। आॅनलाइन खरीदने वालों को टिकट पर कोड दिया जाएगा। विंडो टिकट पर भी जब किसी को कागज वाला टिकट दिया जाएगा तब उसके मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाएगा जिसमें क्यूआर कोड का लिंक होगा। लिंक खोलने पर कोड दिखेगा।' उन्होंने कहा कि इसके बाद स्टेशन या ट्रेन पर टीटीई के पास फोन या उपकरण होगा जिससे यात्री के टिकट का क्यूआर कोड स्कैन कर लिया जाएगा। इस प्रकार टिकट जांचने की प्रक्रिया पूरी तरह से संपर्क रहित होगी।

टिकट से ज्यादा मास्क चेक करेंगे टीटीई

कोरोना काल में टिकट के साथ-साथ टीटीई का ध्यान मास्क नहीं पहननेवाले और इधर-उधर थूकनेवालों पर खासतौर पर होगा। ऐसे लोगों पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। मास्क न पहनने पर 100 रुपये का जुमार्ना लिया जाएगा, वहीं थूकने पर 100 से 250 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा गंदगी करने, बिना टिकट के घूमने, प्लेटफार्म टिकट न लेने और अनाधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करने जैसे नियम का पालन न करने वालों से जुर्माना वसूलने की तैयारी शुरू हो गई है। इन नियमों के तहत एक यात्री से तकरीबन 1 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

90 मिनट पहले पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन

रेलवे ने साफ निर्देश दिया है कि ट्रेन की टाइमिंग से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन में वक्त लगता है।

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