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Tuesday, October 10, 2023

37 किलो चांदी के आभूषण के साथ दो व्यक्ति गिरफ्तार


  


महासमुन्द -आगामी विधान सभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुये पुलिस महानिरीक्षक शेख आरीफ हुसैन के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक महासमुन्द, धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देशन में महासमुन्द जिले के समस्त थाना प्रभारी/चौकी प्रभारियो एवं सायबर सेल की टीम को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तहत जिलें के सीमावर्ती थाना क्षेत्रों पर थाना/चौकी प्रभारियों एवं सायबर सेल की टीम द्वारा लगातार संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग व तलाशी की जा रही थी।

इसी दौरान दिनांक 09.10.2023 को कोमाखान थाना क्षेत्र के अंतर्गत अन्तर्राजीय चेक पोस्ट टेमरीनाका (छ0ग0 ओड़िसा बॉर्डर) के पास पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध वाहनो की चेकिंग की जा रही थी तभी खरियार रोड ओडिसा की तरफ से एक वेन डिलवरी वाहन क्रमांक RJ 14 GL 4332 तेज रफ्तार से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी। उक्त वाहन को चेक पोस्ट टेमरीनाका के पास रोका गया। कार में 02 व्यक्ति बैठे मिले। जिससे पूछताछ करने पर ड्राईवर सीट पर बैठा व्यक्ति ने अपना नाम (01) मोहम्मद इस्लाम पिता मोहम्मद रोषन उम्र 34 साल, निवासी संतोषी नगर गौसिया मंदिर के पीछे वार्ड नं. 58 थाना टिकरापारा, रायपुर (छ0ग0) तथा बगल में बैठे व्यक्ति (02) देवेन्द्र कुमार झारखरिया पिता विजय कुमार झारखरिया उम्र 32 साल, सा0 सत्यम विहार कालोनी खल्लारी मंदिर के पास, थाना ढीढ़ी नगर, वार्ड न. 69 रायपुरा, जिला रायपुर छ0ग0 का रहने वाले है। जिनसे पूछताछ करने पर सही तरीके से जवाब नही देने व जवाब गोलमोल व संतोषप्रद नही पाये जाने पर वाहन की तलाशी ली गई तो पीछे डिक्की में बैंग रखा हुआ मिला। इससे पुलिस टीम को संदेह हुआ और कार डिक्की को खुलवाकर चेक किया गया तो कार की डिक्की में एक काला रंग का बैंग मिला जिसे खोल कर चेक करने पर भारी मात्रा में चांदी की आभूषण मिला। बैग में कुल 37.600 कि.ग्रा. चांदी के ज्वेलर्स बैग सहित होना बताया गया, जिसमें से कुल चांदी का ज्वेलर्स 23 कि.ग्रा. का बिल में होना लेख है, जिसकी कुल अनुमानित कीमती 23,00000 रूपये का लिखा होना पाया गया।

 पुलिस के द्वारा दोनो व्यक्तियों को पुछताछ हेतु थाना लाया गया, देवेन्द्र कुमार झारखरिया को चांदी के जेवर के वैध कागजात के संबंध में नोटिस दिया गया जो नोटिस के संबंध में बिल  कम्प्यूटर के द्वारा निकाला गया कापी, तथा बिलटी की एक छायाप्रति दिया गया, परन्तु चांदी के दस्तावेज जिसमें कहां से खरीदा है, इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया। जब्त बैग को गवाहों के समक्ष ताला खुलवाकर सोनार से चेक कराया गया जो बैग सहित 37 कि.ग्रा. तथा 92 प्रति. शुद्ध एवं पियोर चांदी 21.275 कि.ग्रा. का होना पाया गया।

उक्त चांदी के आभूषण के संबंध में पूछताछ करने पर वाहन में सवार देवेन्द्र कुमार झारखरिया ने बताया कि ओडिशा से खरीदी एवं बिक्री कर रायपुर जाना बताया। संदिग्ध व्यक्तियों का आचरण भी संदिग्ध था। चांदी की आभूषण के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होने से 37.600 कि.ग्रा. चांदी के आभूषण जुमला कीमती 2300000 रूपये जब्त कर थाना कोमाखान में अपराध/धारा 102 जा.फौ. के तहत् कार्यवाही किया गया।

  सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के मार्गदर्शन मे अति0 पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) बागबाहरा श्री अजय शंकर त्रिपाठी के निर्देशन में थाना कोमाखान प्रभारी निरीक्षक रावअवतार पटेल, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक नसीम उद्दीन खान, सउनि0 शिव प्रसाद आर. विरेन्द्र नेताम, युवराज ठाकुर, जुनैद खान, जमना भास्कर के द्वारा की गई।

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