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Wednesday, November 1, 2023

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना मतदान के 48 घण्टे पूर्व ‘‘मौन अवधि के संबंध में दिये गये दिश निर्देश किसी भी प्रकार के मतदान सर्वेक्षण पर रहेगा प्रतिबंध



दन्तेवाड़ा, 01 नवम्बर 2023। भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/नो/57/2023 एवं संख्या ईसीआई/पे. नो./58/2023 दोनों दिनांकित 9 अक्टूबर, 2023 के तहत् छत्तीसगढ़, मध्य-प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना की विधान सभाओं के चालू साधारण निर्वाचन और नागालैण्ड के 43-तापी (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है।

इसके अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 7 नवम्बर, 2023 (मंगलवार) को पूर्वान्ह 7:00 बजे से 30 नवंबर 2023 (गुरुवार) को अपरान्ह 6:30 बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।’’

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