बसना - कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र बसना अंतर्गत बिचौलियों के द्वारा उड़ीसा से लाकर छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में खपाने की ख़बर सामने आ रही है। उड़ीसा से ढोढरकसा, केशरीपुर, उड़ीसा से केरामुंडा कुदारीबाहरा, उड़ीसा से विरसिंगपाली,परसापाली बेरियर से अंकोरी मार्ग से छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से धान भारी मात्रा में परिवहन किया जा रहा है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ धान की खरीदी और भाजपा सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य 3100 रूपये में नकद खरीदी का ऐलान हुआ है तब से उड़ीसा से धान का परिवहन कर अपने अपने गोडाउन या घरों में एकत्रित किया जा रहा है जिसे धान उपार्जन केन्द्रों में सेंटिग कर बेचा जा सके। छत्तीसगढ़ में अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में अधिकतम प्रति एकड़ 12 से 13 क्विंटल धान का फसल हुआ है।अब देखने या खपाने वाली बात यह है कि समर्थन मूल्य पर 20 क्विंटल की खरीदी में किसानों के पट्टे में उड़ीसा से लाये गये धान को समायोजित करना है।इस खेल में उपार्जन केन्द्र प्रभारी और बिचौलियों की मुख्य भूमिका रहती है। किसान को मुफ्त में बोनस मिल जाता है। इस खेल से पर्दा तब उठेगा जब इसकी सूक्ष्मता से जांच हो। राजस्व रिकार्ड के आधार पर धन्हा एवं भर्री जमीन को चिन्हांकित कर एवरेज निकाला जाये ताकि पता चल सके किसान कितना धान उपार्जन किया है। बसना मंडी क्षेत्र में भटगांव से दलदली,चनाट मार्ग से अवैध रूप से रात्रि में धान परिवहन किये जाने की ख़बर आ रही है।इसे रोका जाना अत्यंत आवश्यक है।
* बसना पुलिस के द्वारा अवैध धान परिवहन पर की जा रही जप्ती की कार्रवाई
मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर उड़ीसा राज्य से ग्राम सलपपानी के बार्डर होते हुये छत्तीसगढ की ओर ट्रेक्टर वाहन क्रमांक CG 06 E 6810 आ रहा है, जिसे रोककर नाम पता पूछने पर अपना नाम पदमोलाचन साहू पिता संतराम साहू उम्र 42 साल साकिन केरामुंडा तुकड़ा सलकपानी थाना बसना जिला महासमुंद (छ0ग0) एवं ड्राईवर सीट के बाजू में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्यामलाल साहू पिता गजपति साहू उम्र 53 साल साकिन केरामुंडा तुकड़ा सलकपानी थाना बसना जिला महासमुंद (छ0ग0) का रहने वाले बताये । उक्त ट्रेक्टर वाहन को चेक करने पर ट्रेक्टर के ट्राली में रखे 102 नग प्लास्टिक बोरी में भरी हुई धान प्रत्येक बोरी में करीबन 45-45 किलो कुल 45 क्विंटल 90 किलोग्राम, प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य कीमती 2183/- रूपये जुमला 1,00,200 रूपये को परिवहन करते मिला जिसे अवैध धान परिवहन व बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जाफौ0 का नोटिस देने पर अपने पास कोई वैध कागजात नहीं होना लेख करने पर परिवहन में प्रयुक्त ट्रेक्टर न्यू हालैण्ड क्रमांक CG 06 E 6810 कीमती 5,00,000/- रूपये कुल जुमला 6,00,200 रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त कर धारा 102 जा0फौ0 के तहत कार्यवाही किया गया ।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी आशीष वासनिक, प्रधान आरक्षक महेन्द्र पटेल, आरक्षक ललित यादव, नरेश बरिहा, सुनील चन्द्रवंशी, विरेन्द्र साहू, सुधीर प्रधान, निर्मल बरिहा, एवं थाना बसना स्टाफ का योगदान रहा ।