सारंगढ़-बिलाईगढ़/ कलेक्टर के एल चौहान ने सारंगढ़ विकासखण्ड के प्राथमिक शाला मानिकपुर को 5 जनवरी 2024 को दोपहर में स्कूल के बंद पाए जाने की सूचना पर जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। जांच हेतु इस प्रकरण में प्रधानपाठक एवं सहायक शिक्षक के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता शिक्षा है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में शिकायत प्राप्त होने है पर और सख्त कार्यवाही किया जाएगा।
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Monday, January 8, 2024
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कलेक्टर चौहान की कार्यवाही:प्राचार्य एवं सहायक शिक्षक को नोटिस जारी :सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी
कलेक्टर चौहान की कार्यवाही:प्राचार्य एवं सहायक शिक्षक को नोटिस जारी :सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी
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सेवक दास दीवान
संपादक, रिपोर्टर क्रांति
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