महासमुन्द -पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा के निर्देशन में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धरपकड़ के इसी क्रम में थाना सरायपाली थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी को दिनांक 08/01/2024 के जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम बुधुडोंगर में एक व्यक्ति अपने घर बाड़ी में अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री हेतु ग्राहकों का इंतजार कर रहा है । सूचना पर पुलिस स्टाफ सहित रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति एक प्लास्टिक बोरी में महुआ शराब रखे खड़े मिला जिसको पकड़कर नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेंद्र सिदार पिता कलपराम सिदार उम्र 44 वर्ष साकिंन बुधुडोंगर थाना सरायपाली का रहने वाला बताया एवम् अपने पास रखे एक प्लास्टिक बोरी के अंदर 20 लीटर देशी महुआ शराब का होना बताया । उक्त आरोपी के कब्जे से 20 लीटर देशी महुआ शराब कीमती ₹4000 को समक्ष गवाहन जप्त किया गया आरोपी का कृत्य 34(2 ) आबकारी एक्ट का पाये जाने से थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 18/2024, धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा जाना है । संपूर्ण कार्यवाही में प्रधान आरक्षक डोलामणी भोई आरक्षक , प्रकाश साहू , मानवेंद्र ढीढी , मदन सेठ व समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।