नायब तहसीलदार युवराज साहू के दफ्तर में घुसकर कुलप्रीत सिंह ने की मारपीट.!
महासमुन्द - साहू समाज के अधिकारी को बेवजह मारपीट करने की घटना को लेकर साहू सामाज आया सामने,, मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौपने की हैं तैयारी ।
देखा जा रहा है कि प्रशासनिक दफ्तरों में घुसकर गुंडागर्दी करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे है। लगातार हो रहे साहू सामाज के ऊपर हमले को लेकर साहू सामाज के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। लगातार इस तरह से, दफ्तर में घुसकर मारपीट की घटना बढ़ती जा रही है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग मौन क्यों है..? ये पहली ऐसी घटना नहीं है इससे पहले भी महासमुंद के आबकारी कार्यालय में घुसकर एक कर्मचारी जो की साहू समाज से बिलॉन्ग करता है । उनकी आंखों में कार की चाबी से वार कर घायल कर दिया गया था। आखिर ऐसे लोगों की हिम्मत के पीछे किसी बड़े राजनेताओं का हाथ होता है..?
इसी तारतम्य में ताजा घटना घटा जिसमे झलप स्थित राजस्व कार्यालय में नायब तहसीलदार से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। जहां उनसे उन्हीं के राजस्व कार्यालय में मारपीट हुई है। इसकी सूचना पर पटेवा थाने में दी गई। जिस पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
झलप स्थित उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार युवराज साहू के साथ उन्हीं के राजस्व न्यायालय में मारपीट की घटना घटित हुई है। नायब तहसीलदार युवराज और कुलप्रीत सिंह के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और बातचीत के दौरान कुलप्रीत ने मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। घटना से आक्रोशित राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना के पश्चात्
रायपुर संभाग के बहुत से जिलों के पटवारी, आर आई, नायब तहसीलदार और तहसीलदार पटेवा थाने पहुंचे। जहां उन्होंने इस मामले की जानकारी प्राप्त कर झलप के नायब तहसीलदार के साथ हुए मारपीट के पक्ष में FIR दर्ज किया है।
आरोपी व्यक्ति नायब तहसीलदार के साथ कॉलर पकड़कर गाली-गलौच किया। नायब तहसीलदार युवराज साहू ने बताया कि आरोपी जिसने उनके साथ मारपीट की है उसका कोई भी केस उनके कोर्ट में लंबित नहीं है।
तहसीलदार ने बताया कि आरोपी उनके पास आया और कहने लगा कि नायब तहसीलदार ने उसे 420 क्यों कहा ? जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 420 नहीं कहा, नायब तहसीलदार का दावा है कि उनके कोर्ट में CCTV कैमरा लगा है, जिसमें वायस रिकार्डिंग भी मौजूद है और आरोपी ने उनकी डाइस पर जो पिटाई की उसके प्रमाण भी मौजूद है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी कुलप्रीत के खिलाफ (बीएनएस) 2023 की धारा 121(1), 132, 115(2), 296, 351 (2), 221 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।