बसना - बसना नगर अग्रसेन भवन के पास मैदान में नियमों के विपरित आनंद मेला (मीना बाजार) संचालन किये जाने का मामला सामने आया है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना के द्वारा नियम व शर्तों के आधार पर झूला, मारूति सर्कस मीना बाजार संचालन किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। मीना बाजार संचालक के द्वारा मनोरंजन के नाम पर रिंग व गोला फेंक कर रूपये पैसे के दांव-पेंच जुआ का खेल,जल परी का खुलेआम संचालन किया जा रहा है। मनोरंजन के नाम पर क्षेत्र की आम जनता को लूटने का काम हो रहा है जबकि यह पूर्णतः प्रतिबंधित है। शासन प्रशासन के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है क्या ? अगर है तो मीना बाजार संचालक के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है - ?
*मीना बाजार संचालन हेतु नियम व शर्तें
उल्लेखनीय है कि झूला,मारूति सर्कस, मीना बाजार संचालन हेतु सुरक्षा अग्नि शमन यंत्र की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन के द्वारा सहायता केन्द्र की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। मीना बाजार प्रारंभ करने के पूर्व विधिवत स्थल का बीमा किया जाना अनिवार्य है।वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था जिससे यातायात बाधित न हो। विद्युत आपूर्ति प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सहित उपकरण, मशीन का फिटनेस चेक निरंतर करना होगा। मीना बाजार में किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार मीना बाजार संचालक की होगी और क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी। आपातकालीन द्वार के अलावा संबंधित अन्य विभागों से अनुमति आवश्यक है।इन सभी नियमों का पालन नहीं करने पर एस डी एम द्वारा दी गई अनुमति स्वत: निरस्त मानी जायेगी।
गौरतलब है कि मीना बाजार संचालक द्वारा इन सभी नियमों पालन न कर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, सहायता केन्द्र की किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा उपकरण एवं अग्नि शमन यंत्र की व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती। मीना बाजार स्थल का अनुमति लेने के पूर्व बीमा (इंश्योरेंस)कराना आवश्यक है परन्तु मीना बाजार स्थल बीमा है कहां यह एक बहुत बड़ा सवाल है ? सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है गंदगी पसरा हुआ है।
* विगत दो वर्ष पूर्व हुई थी चाकू बाजी व गैस सिलेंडर फटने की घटना
दो वर्ष पूर्व मीना बाजार स्थल पर चाकू बाजी की घटना हुई थी।एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। बसना पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध भादवि अपराध क्रं की धारा 294,307,323,34 के तहत् मामला पंजीबद्ध हुआ था। उसके पहले वर्ष सिलेंडर फटने की घटना हुई थी।इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए उचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। नगर पंचायत, पुलिस प्रशासन के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के पूर्व संचालक के द्वारा मीना बाजार स्थल पर नियत तिथि तक का बीमा कराया गया है या नहीं। इसकी भी जांच आवश्यक है।



